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एआईसीटीई अधिनियम (1987) के प्रावधानों के अनुसार, 1988 में इसकी स्थापना के बाद पहले पांच वर्षों के लिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री, परिषद के अध्यक्ष थे। पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष 2 जुलाई, 1993 को नियुक्त किया गया था और मार्च 1994 में तीन साल की अवधि के साथ परिषद का पुनर्गठन किया गया था। 7 जुलाई, 1994 को कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया गया और 1994-95 में अखिल भारतीय अध्ययन बोर्ड और सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को एआईसीटीई में स्थानांतरित कर दिया गया और इन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी विदेशी सेवा शर्तों पर परिषद में प्रतिनियुक्त किया गया। 1 अक्टूबर 1995.
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